Vidhayak (MLA)
राज्य की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए राज्यों में सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का गठन विधानसभा और विधान परिषद के चयनित सदस्यों से मिलकर होता है। विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को ही विधायक कहा जाता है। भारत के कई राज्यों में विधान परिषद का गठन हो चुका है। राज्य के विकास की रणनीति का निर्धारण विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।
विधान परिषद (Legislative Council) को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यदि आप भी विधायक (MLA) बनना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको इस पेज पर विस्तार से बताया जा रहा है।
Vidhayak या एमएलए, एक जनप्रतिनिधि होता है जिसे क्षेत्रीय लोगों के द्वारा विधानसभा चुनाव के जरिए चुना जाता है। विधायक को एमएलए (MLA) या सदन का सदस्य भी कहा जाता है। एक विधायक को जनता द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है जिसका कार्य अपने क्षेत्र के विकास और जनता के मुद्दों को राज्य सभा में रखना होता है। विधायक जनता के बीच जाता है और उनके क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करता है और जनता की सारी समस्याओं को प्रशासन की सहायता द्वारा हल करने का प्रयास करता है।