राज्य की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए राज्यों में सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का गठन विधानसभा और विधान परिषद के चयनित सदस्यों से मिलकर होता है। विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को ही विधायक कहा जाता है। भारत के कई राज्यों में विधान परिषद का गठन हो चुका है। राज्य के विकास की रणनीति का निर्धारण विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।
विधान परिषद (Legislative Council) को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यदि आप भी विधायक (MLA) बनना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको इस पेज पर विस्तार से बताया जा रहा है।
Vidhayak या एमएलए, एक जनप्रतिनिधि होता है जिसे क्षेत्रीय लोगों के द्वारा विधानसभा चुनाव के जरिए चुना जाता है। विधायक को एमएलए (MLA) या सदन का सदस्य भी कहा जाता है। एक विधायक को जनता द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है जिसका कार्य अपने क्षेत्र के विकास और जनता के मुद्दों को राज्य सभा में रखना होता है। विधायक जनता के बीच जाता है और उनके क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करता है और जनता की सारी समस्याओं को प्रशासन की सहायता द्वारा हल करने का प्रयास करता है।
(Full Form Of MLA) विधायक या एमएलए (MLA) का पूरा रूप “Member Of Legislative Assembly” होता है।”
Vidhayak बनने के लिए आपको निम्नलिखित कदमों को चलाना होगा:
1. नामांकन प्रक्रिया: विधायक बनने के लिए पहला कदम उपयुक्त राज्य या क्षेत्र से उम्मीदवार बनना है। इसके लिए आपको राजनीतिक दल में शामिल होना होगा और उनके द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
2. चुनाव अभियान: चुनाव अभियान के दौरान, उम्मीदवारों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना होगा।
3. मतदाता का समर्थन: विधायक बनने के लिए, आपको अपने क्षेत्र के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना होगा। आपको उनकी समस्याओं को सुनना, उनके साथ संवाद करना और उनकी आवाज को विधानसभा में ले जाने का वादा करना होगा।
4. चुनाव में जीत: चुनाव अभियान के बाद मतदान दिवस के दिन, आपको अपने क्षेत्र में हो रहे चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धी होना होगा।
5. विधायक बनाए जाने के बाद: जब आप विधायक चुने जाते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना होगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा और राज्य सरकार को जनता की आवाज को सुनने और समाधान के लिए प्रेरित करना होगा।
Vidhayak कैसे बनते हैं (How To Become An MLA)?
विधायक (MLA) बनने के लिए, राज्य के प्रत्येक क्षेत्र से जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव होता है। क्षेत्रों की संख्या मतदाताओं की संख्या पर आधारित होती है, जिसके बाद विधायक का चुनाव होता है। सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने के लिए विधानसभा में उन समस्याओं को पेश करते हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करना पड़ता है। साथ ही, उन्हें जनता की सभी समस्याओं का समाधान करने का काम भी करना पड़ता है।”
Vidhayak बनने के लिए योग्यता (Eligibility):
1. विधायक बनने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
2. उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. विधायक बनने वाले व्यक्ति का नाम उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना आवश्यक है, जहाँ के लिए वह विधायक बनेगा।
4. विधायक बनने वाला व्यक्ति की नौकरी सरकारी नहीं होनी चाहिए।
5. विधायक बनने वाला व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए।
6. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यदि कोई भी विधायक दोषी पाया जाता है या अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसे उस पद से हटाया भी जा सकता है।
विधायक बनने हेतु चुनाव प्रक्रिया (Election Process):
1. कार्यकाल की अवधि और चुनाव आयोजन: विधानसभा के कार्यकाल की अवधि पूरी होने पर और पांच वर्षों के अंतराल में इसके चुनाव होते हैं।
2. निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन: सभी राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
3. उम्मीदवारों का प्रस्तावन: एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव के लिए उत्तीर्ण हो सकते हैं, परन्तु उन्हें योग्यता की पूरी करनी होती है।
4. पार्टी या स्वतंत्र उम्मीदवार: उम्मीदवार किसी विशिष्ट पार्टी से या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं।
5. मतदान और नतीजे: विधायक पूर्ण रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, जो मतदान करने योग्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव देते हैं।
6. राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति: राज्य के राज्यपाल के पास एंग्लो-भारतीय समुदाय के सदस्य को नामांकित करने की कार्यकारी शक्ति होती है, यदि विधानसभा में उस व्यक्ति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी हो।
7. लोकसभा और राज्यसभा में अंतर: लोकसभा (Lok Sabha) का सदस्य सांसद (Member of Parliament) कहलाता है, जबकि राज्यसभा (Rajya Sabha) का सदस्य सांसद या सदस्य (Member of Parliament) कहलाता है।
Vidhayak के अधिकार (Rights Of MLA):
1. कानूनों की योजना बनाना: विधायक का मुख्य कार्य कानूनों की योजना बनाना, उनका अध्ययन करना, चर्चा करना और नए कानूनों के अधिनियम का समर्थन करना होता है।
2. हस्तक्षेप और समस्याओं का समाधान: विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में समस्याओं का समाधान करता है और लोगों के हित में हस्तक्षेप करता है।
3. नेतृत्व और आलोचना:Vidhayak को कैबिनेट मंत्री, मंत्री या विपक्षी आलोचक को निश्चित करने का काम करना पड़ता है।
4. सदन में प्रश्न पूछना और उत्तर देना: Vidhayak को सदन में प्रश्न पूछना और उत्तर देना होता है, ताकि वह अपने क्षेत्र के मुद्दों पर जागरूक रह सके।
5. कार्यालय खोलने का अधिकार: Vidhayak को अपने क्षेत्र में एक कार्यालय खोलने का पूर्ण अधिकार होता है, ताकि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सके।
6. क्षेत्र का विकास: Vidhayak निधि द्वारा अपने क्षेत्र का विकास करता है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है।
Vidhayak का मासिक वेतन और भत्ते:
– मासिक वेतन:
विधायक को मासिक वेतन के रूप में 75,000 रुपये प्राप्त होते हैं।
– अन्य भत्ते:
– डीजल या पेट्रोल खर्च: 24,000 रुपये
– पीए खर्च: 6,000 रुपये
– चिकित्सा खर्च: 6,000 रुपये
– मोबाइल खर्च: 6,000 रुपये
– कुल: इसके अलावा, सरकारी आवास में रहने, खाने-पीने के खर्च भी विधायकों को प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार, विधायक लगभग 1,87,000 रुपये के आसपास प्रतिमाह प्राप्त करते हैं।
पूर्व विधायकों की पेंशन:
मासिक पेंशन: पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में 25,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होते हैं।
रेल कूपन: वर्तमान में पूर्व Vidhayak को मिलने वाले रेल कूपन की राशि 80,000 रुपये है। इसमें से 50,000 रुपये का उपयोग निजी वाहन के डीजल या पेट्रोल में किया जा सकता है।